भिलाई। कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने पटवारी हल्का नंबर 50 तहसील दुर्ग सुश्री इन्द्रा मनोचा को उनके विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में दोषी पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से शासकीय सेवा पटवारी पद से बर्खास्त किया है। कलेक्टर ने संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के अनुसार सुश्री इन्द्रा मनोचा को सुनवाई तथा लिखित अभिकथन अवसर प्रदान किया था। सुश्री इन्द्रा मनोचा द्वारा लिखित अभिकथन पर कलेक्टर द्वारा विधिवत् विचार किया गया।
विचारोपरांत आरोप की गंभीरता को देखते हुए सुश्री इन्द्रा मनोचा को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 10 (नौ) के तहत् शासकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। पटवारी पर आरोप है कि उन्होंने रिश्वत लिया था। जिसकी शिकायत हुई और शिकायत की जांच के बाद यह कार्रवाई की गई है।
Author Profile

Latest entries
जांजगीर चाम्पाMarch 21, 2026कुटराबोड़ ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव पर लगा वित्तीय गड़बड़ी का गंभीर आरोप
जांजगीर चाम्पाMarch 14, 2026कलयुगी पिता बना हैवान: 5 वर्षीय मासूम बेटे को नहर की पानी में डुबोकर की हत्या
जांजगीर चाम्पाFebruary 1, 2026लूट और जानलेवा हमलों पर पुलिस का करारा प्रहार, 06 अलग-अलग घटनाओं मे, 14 लोगों पर प्राणघातक हमला करने वाले 06 आरोपी व 02 बाल अपचारी को पकड़ने में पुलिस को मिली बड़ी सफलता
जांजगीर चाम्पाJanuary 31, 2026धान टोकन नहीं कटने से किसान ने टावर पर चढ़कर किया विरोध

